यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्यों को हटाने का मामला, राज्यपाल पर नहीं होगी कार्रवाई

केरल के राज्यपाल खान ने केरल विश्वविद्यालय की सीनेट के 15 सदस्यों को हटाने की बुधवार को अधिसूचना जारी की थी. राज भवन में सूत्रों ने बताया कि खान ने सीनेट की बैठक कराने और चयन समिति के लिए सीनेट का प्रत्याशी बताने के उनके निर्देशों को लगातार न मानने के बाद सीनेट सदस्यों को हटाने का आदेश दिया है.

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राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर एक्शन से सरकार का इनकार.

केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदु ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के उस निर्णय को लेकर कोई कदम उठाने नहीं जा रही, जिसमें राज्यपाल ने बतौर कुलाधिपति केरल विश्वविद्यालय की सीनेट के 15 सदस्यों को हटाने के आदेश दिए हैं.

केरल के राज्यपाल खान ने केरल विश्वविद्यालय की सीनेट के 15 सदस्यों को हटाने की बुधवार को अधिसूचना जारी की थी. राज भवन में सूत्रों ने बताया कि खान ने सीनेट की बैठक कराने और चयन समिति के लिए सीनेट का प्रत्याशी बताने के उनके निर्देशों को लगातार न मानने के बाद सीनेट सदस्यों को हटाने का आदेश दिया है. चयन समिति को कुलपति की नियुक्ति करनी थी.

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का राज्यपाल के इस फैसले से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘ सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है. राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई का उससे कोई सीधा संबंध नहीं है. आगे की कार्रवाई का फैसला विश्वविद्यालय और सीनेट के प्रभावित सदस्यों को करना है.''

इस बीच, सिंडिकेट सदस्य के.एस. बबुजन ने कहा कि सिंडिकेट अदालत का रुख करने जैसा कदम नहीं उठा सकती और यह सीनेट सदस्यों पर है कि वे इस संबंध में कोई फैसला लें.

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि सीनेट के सदस्य कोई कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं या नहीं.''
 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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