JoSAA Counselling 2025 Round 3: जॉइंट सीट एलोकेशन अथोरिटी (JoSAA) ने आज, 2 जुलाई को जोसा (JoSAA 2025) काउंसलिग राउंड 3 सीट आवंटन परिणाम की घोषणा की है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर अपने राउंड 3 आवंटन की स्थिति की जांच कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना होगा.
जोसा काउंसलिंग राउंड 3 में सीट आवंटित किए गए उम्मीदवारों के लिए 4 जुलाई को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग, दस्तावेज़ अपलोड और शुल्क भुगतान पूरा करना आवश्यक है. शुल्क भुगतान या दस्तावेज़ सत्यापन से संबंधित किसी भी मुद्दे को भी 5 जुलाई को शाम 5 बजे तक हल किया जाना चाहिए.
इसके अलावा, जो उम्मीदवार सीट आवंटन प्रक्रिया से हटना चाहते हैं या भविष्य के राउंड के लिए JoSAA काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, वे 2 जुलाई को शाम 5 बजे से 4 जुलाई को शाम 5 बजे के बीच ऐसा कर सकते हैं.
जोसा काउंसलिंग में सीट आवंटन उम्मीदवार की जेईई मेन या जेईई एडवांस्ड ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) और जोसा 2025 चॉइस-फिलिंग प्रक्रिया के दौरान उनकी प्रस्तुत प्राथमिकताओं पर आधारित होता है. सीट आवंटित होने के बाद, उम्मीदवारों को ‘सीट आवंटन सूचना पर्ची' डाउनलोड करनी होगी, जिसमें सीट की पुष्टि करने के बारे में विस्तृत निर्देश शामिल हैं, जिसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग, शुल्क भुगतान और दस्तावेज़ जमा करने की समय सीमा शामिल है.
आईआईटी में फिजिकल रिपोर्टिंग के समय इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी
–JoSAA प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर (प्रारंभिक सीट अलॉटमेंट सूचना पर्ची)
–JoSAA रिपोर्टिंग सेंटर पर ऑनलाइन जेनरेट किया गया दस्तावेज़ सत्यापन-सह-सीट स्वीकृति पत्र (प्रोविजनल ऑफ़र और सीट स्वीकृति पत्र)
–कक्षा 10वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र
–जन्म प्रमाणपत्र (केवल तभी जब कक्षा 10 की मार्कशीट/प्रमाणपत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न किया गया हो)
–कक्षा 12वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र (योग्यता परीक्षा)
–श्रेणी प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए) - जोसा पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए.
-पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
-आधार कार्ड
-पासपोर्ट (विदेशी नागरिकों के लिए) या ओसीआई/पीआईओ कार्ड, यदि लागू हो
-आय प्रमाण पत्र (फीस छूट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए) - 01 अप्रैल 2024 को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए और 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए लागू होना चाहिए.