सीएम श्री स्कूल क्या है? जिसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया 11 साल का छात्र

CM SHRI School: दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों को लेकर याचिका दायर हुई है, इससे पहले इसी तरह की एक याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था और कहा था कि ये शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं है.

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सीएम श्री स्कूल क्या है

CM SHRI School: दिल्ली में 11 साल का एक छात्र हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिसमें उसने सीएम श्री स्कूल के खिलाफ याचिका दायर की है और कई आरोप लगाए हैं. इस छात्र ने दिल्ली सरकार के सीएम श्री स्कूलों में कक्षा 6 के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम को चुनौती दी है. इस याचिका में छात्र ने आरोप लगाया है कि एडमिशन में लागू होने वाला ये नियम पूरी तरह से अवैध है और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है. इस मामले के बाद से ही सीएम श्री स्कूलों का खूब जिक्र हो रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं कि ये सीएम श्री स्कूल क्या हैं और इसे लेकर क्यों विवाद हो रहा है. 

हाईकोर्ट के ही फैसले को चुनौती

हाईकोर्ट में एडवोकेट अशोक अग्रवाल के जरिए छात्र की ये याचिका दायर हुई है. ये याचिका हाईकोर्ट के ही उस फैसले के खिलाफ दायर हुई है, जिसमें सिंगल बेंच ने क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के प्रावधान को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था. अब फैसले को चुनौती देते हुए ये कहा गया है कि कानून के तहत प्रारंभिक स्तर (elementary level) पर किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए परीक्षा लेना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का साफ उल्लंघन है. 11 साल के छात्र जन्मेष सागर के नाम से ये याचिका दायर की गई है.  

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क्या दिया गया है तर्क?

याचिका में तर्क दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 के तहत शिक्षा की गारंटी मिलती है और इसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया है, जिससे हर बच्चे को बेहतर शिक्षा बिना भेदभाव के मिल पाए. इसमें ये भी कहा गया है कि ये एंट्रेंस एग्जाम का नियम स्कूल एडमिशन में ट्रांसपेरेंसी और समानता के उद्देश्य को कमजोर करता है. 

हाईकोर्ट की बेंच ने क्या दिया था फैसला?

दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मामले को लेकर दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दिल्ली सरकार के 23 जुलाई 2025 के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसमें 2025-26 के लिए सीएम श्री स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के एडमिशन के लिए नियम बनाए गए थे. इसमें एंट्रेंस एग्जाम का प्रावधान भी शामिल था. जस्टिस ज्योति सिंह की सिंगल बेंच ने कहा था कि ये RTE अधिनियम का उल्लंघन नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा था कि ये नियम कक्षा 6 या इससे बड़ी क्लासेस पर लागू नहीं होते हैं, अगर मामला नर्सरी या क्लास 1 में एडमिशन का होता तो स्क्रीनिंग या एंट्रेंस पर रोक वाला नियम लागू होता. 

क्या हैं सीएम श्री स्कूल?

दिल्ली में सरकारी स्कूलों को ही सीएम श्री स्कूल का नाम दिया गया है. इसमें वो स्कूल शामिल हैं, जिनमें स्मार्ट क्लासेस, मॉर्डन टेक्नोलॉजी और बच्चों के लिए बेहतरीन माहौल तैयार किया गया है. कुल मिलाकर सीएम श्री सरकारी स्कूलों का एक अपग्रेडेड वर्जन है. इसका पूरा नाम Chief Minister Schools of High Relevance and Innovation है. इन स्कूलों में बच्चों को बाकी सब्जेक्ट के अलावा कोडिंग से लेकर एआई और बाकी तमाम तरह की चीजें भी पढ़ाई जा रही हैं. दिल्ली सरकार की तरफ से कुल 75 स्कूलों को सीएम श्री के लिए चुना गया था. जिनमें दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी है. 

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