Delhi Govt Jobs: दिल्ली में कई परिवारों के लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है. दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की नीति को मंजूरी दे दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की तरफ से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई. इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी देने की नीति को मंजूरी दी गई.
किसे मिलेगी नौकरी?
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि पीड़ितों के आश्रितों, जो अब 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं और रोजगार करने में असमर्थ हैं, को नौकरी के लिए अगली पीढ़ी के सदस्य, जैसे बेटा, बेटी, बहू या दामाद को नामित करने का विकल्प होगा. नई नीति रोजगार सहायता के लंबे समय से लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने की दिशा में एक ठोस कदम है, जो 2007 के कैबिनेट निर्णय के बाद से अनसुलझे रहे हैं.
लंबा इंतजार होगा खत्म
पिछले 18 सालों से यह प्रक्रिया विभिन्न प्रशासनिक कारणों से पूरी नहीं हो पाई थी. उन्होंने कहा कि अब सरकार की तरफ से एक स्पष्ट, संरचित और समयबद्ध नीति पेश करने से यह लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी पात्र परिवारों को शीघ्र रोजगार सहायता मिलेगी, जिससे कोई भी वास्तविक दावेदार वंचित नहीं रहेगा. गुप्ता ने कहा कि आयु के अलावा, शैक्षिक योग्यता में छूट को भी नीति में शामिल किया गया है.
उन्होंने कहा कि नीति के सभी प्रावधान दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों और निर्धारित कानूनी ढांचे का अनुपालन करेंगे. उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सत्यापन, शिकायत निवारण और विभागीय आवंटन के लिए एक पारदर्शी और सुपरिभाषित तंत्र स्थापित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियुक्तियों की प्रक्रिया निष्पक्ष, जवाबदेह और प्रभावी हो.