TET Exam 2024: महाराष्ट्र में प्राथमिक शिक्षकों के लिए TET परीक्षा अनिवार्य, यह नियम अनुकंपा पर नियुक्त टीचरों पर लागू होगी

TET Exam is Compulsory in Maharashtra: महाराष्ट्र में प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है. इस शर्त को पूरा न करने वाले शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें इन शिक्षकों को दी गई पिछली छूट को समाप्त कर दिया गया है.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
TET Exam 2024: महाराष्ट्र में प्राथमिक शिक्षकों के लिए TET परीक्षा अनिवार्य
नई दिल्ली:

TET Exam is Compulsory in Maharashtra: महाराष्ट्र में प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है. महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य भर में अनुकंपा (compassionate) के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य कर दी है. इस नए नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को तीन वर्ष की अवधि के भीतर सीटीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीईटी यानी राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. 

CSIR UGC NET 2024 परीक्षा पास होने के लिए इतने अंक जरूरी, कैटेगरीवाइज पासिंग मार्क्स के साथ जानिए कितना मिलता है JRF स्टाइपेंड

इस शर्त को पूरा न करने वाले शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें इन शिक्षकों को दी गई पिछली छूट को समाप्त कर दिया गया है.

Advertisement

एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को अपनी अधिसूचना में कक्षा 1 से 8वीं तक के प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता निर्धारित की थी जिसमें टीईटी को अनिवार्य योग्यता बनाया गया था. इसके अनुरूप, महाराष्ट्र सरकार ने 2013 में पारित प्रस्तावों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी या सीटीईटी अनिवार्य कर दिया था. हालांकि 20 जनवरी 2016 के सरकारी फैसले ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को इस आवश्यकता से छूट दे दी थी.

Advertisement

CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का सैंपल पेपर रिलीज, Subject-Wise मार्किंग स्कीम चेक करें

इस विसंगति को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने अब 2016 के फैसले में दी गई छूट को रद्द कर दिया है. नए निर्देश के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए और पहले से ही टीईटी या सीटीईटी योग्यता के बिना काम कर रहे शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए तीन साल की समय सीमा दी गई है.

Advertisement

इसमें वे शिक्षक शामिल हैं जिन्हें व्यक्तिगत स्वीकृति और शालार्थ आईडी प्राप्त हुई है, साथ ही वे शिक्षक भी शामिल हैं जिन्हें संस्थानों द्वारा नियुक्त किया गया है लेकिन अभी तक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है.

Advertisement

IIT और NIT में क्या है अंतर, कैसे मिलता है दाखिला, क्या आईआईटी में एडमिशन के लिए जेईई एडवांस्ड भी जरूरी

जो शिक्षक निर्धारित समय के भीतर टीईटी या सीटीईटी पास नहीं कर पाते हैं, उन्हें सेवा समाप्ति का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, उनकी प्रारंभिक नियुक्तियों की अनुकंपा प्रकृति के कारण, अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इन व्यक्तियों को अन्य उपलब्ध पदों पर पुनः नियुक्त करने का प्रयास करें. इन प्रयासों के बावजूद, ऐसे उम्मीदवारों की वरिष्ठता उनकी संबंधित श्रेणियों में सबसे निचले रैंक पर रखी जाएगी.

Featured Video Of The Day
India Pakistan Ceasefire: भारत की चेतावनी का असर, बीती रात LOC पर रही शांति, देखें ताजा UPDATES
Topics mentioned in this article