महिलाओं को NDA परीक्षा में शामिल न होने देने पर SC ने सेना को लताड़ा, कहा - लिंगभेद करती है नीति

महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल नहीं होने देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सेना को फटकार लगाई. सेना के यह कहने पर कि यह एक नीतिगत निर्णय है, शीर्ष अदालत का कहना है कि यह नीतिगत निर्णय "लिंग भेदभाव" पर आधारित है.

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सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:

महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल नहीं होने देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सेना को फटकार लगाई. सेना के यह कहने पर कि यह एक नीतिगत निर्णय है, शीर्ष अदालत का कहना है कि यह नीतिगत निर्णय "लिंग भेदभाव" पर आधारित है.  इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने ट्वीट करते हुए दी. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षा में शामिल हो सकेंगी. बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिएं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश के लिए परीक्षा में बैठ सकती है. परीक्षा 5 सितंबर के लिए निर्धारित है. कोर्ट ने कहा है कि दाखिले अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होंगे.

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यूपीएससी NDA / NA II परीक्षा 2021 जो 5 सितंबर, 2021 को आयोजित होने वाली थी,जिसे स्थगित कर दिया गया है. परीक्षा अब पहले से निर्धारित संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2021 के साथ 14 नवंबर, 2021 को आयोजित की जाएगी.

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बता दें कि परीक्षा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और नौसेना अकादमी (NA) में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है और यह परीक्षा वर्ष में दो बार अप्रैल और सितंबर में आयोजित होती है.

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इस परीक्षा के माध्यम से कुल 400 सीटें भरी जाएंगी, जिनमें से 370 एनडीए में, सेना के लिए 208, नौसेना के लिए 42 और वायु सेना के लिए 120 (ग्राउंड ड्यूटी के लिए 28 सहित) सीटें भरी जाएंगी.

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कौन कर सकता है आवेदन?
आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिनका जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले और 1 जनवरी 2006 के बाद नहीं हुआ है, वे परीक्षा के लिए पात्र हैं. इस परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है.

स्कूल शिक्षा या समकक्ष परीक्षा के 10+2 पैटर्न के तहत 12वीं कक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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