SC ने UPSC इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को किया खारिज

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने देश भर में मौजूदा कोविड -19 महामारी की स्थिति को देखते हुए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

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SC ने UPSC इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को किया खारिज
नई दिल्ली:

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)   ने देश भर में मौजूदा कोविड -19 महामारी की स्थिति को देखते हुए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.  बता दें, इस पर सुनवाई कल हुई थी.

वर्तमान कोविड -19 संकट को देखते हुए ESE 2021 परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने महसूस किया कि वर्तमान परिस्थितियों में उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए कहना अनुचित है.

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता द्वारा  UPSC ESE 2021 परीक्षा को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने आगे कहा कि परीक्षा की तारीख तय करना उनका काम नहीं था.

याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा, "किसी विशेष तिथि पर आयोजित होने वाली परीक्षा की मांग करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है", और कहा कि इस मामले पर आगे विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि परीक्षा के दौरान स्थिति को ध्यान में रखना अधिकारियों का काम है.

याचिकाकर्ताओं ने इस बारे में भी बात की है कि कितने राज्य वर्तमान में लॉकडाउन में हैं और अभी तक कोविड -19 प्रतिबंध नहीं हटाए हैं, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना मुश्किल हो सकता है.

याचिका में आगे लिखा गया है कि देश भर में मौजूदा कोविड -19 स्थिति में परीक्षा से पहले महिला उम्मीदवारों को यात्रा करने और अपने आवास के लिए होटल या कमरे बुक करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा.

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