राजस्थान में 12वीं तक के स्कूल किए गए 30 जनवरी तक के लिए बंद, ऑनलाइन जारी रहेगी पढ़ाई

गृह विभाग की ओर से रविवार को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के समस्त नगर निगम/ नगरपालिका क्षेत्र में कक्षा 12 वीं तक की शैक्षणिक (विद्यालय/ कोचिंग) गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी परन्तु ऑनलाइन अध्ययन जारी रहेगा.

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पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 17 जनवरी तक के लिए बंद की जा चुकी हैं
जयपुर:

राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर पाबंदियों का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में 12 वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है. गृह विभाग की ओर से रविवार को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के समस्त नगर निगम/ नगरपालिका क्षेत्र में कक्षा 12 वीं तक की शैक्षणिक (विद्यालय/ कोचिंग) गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी परन्तु ऑनलाइन अध्ययन जारी रहेगा. इससे पहले सरकार ने जयपुर और जोधपुर नगर निगम क्षेत्रों में पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 17 जनवरी तक बंद करने की घोषणा की थी. राज्य में सोमवार से स्कूल बंद रहेंगे जबकि अन्य पाबंदिया 11 जनवरी से प्रभावी होंगी. वहीं राज्य में शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है. इस दौरान सभी बाजार कार्यालय और व्यवसायिक परिसर बंद रहेंगे.

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 साथ ही रविवार को कर्फ्यू, बाजार के समय को सीमित करने और रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता को सीमित करने की घोषणा की है. राज्य सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों का उद्देश्य लोगों की आवाजाही और गतिविधियों पर पाबंदियों को कड़ा करना है क्योंकि कोरोना वायरस के मामले राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं.

महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में शैक्षणिक /कोचिंग गतिविधियां कोविड उपयुक्त व्यवहार के अनुसार सुनिश्चित की जाएंगी.  वहीं विवाह समारोह के आयोजन में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी. विवाह समारोह में बैंड बाजा वालों को संख्या से अलग रखा जाएगा.

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निरंतर उत्पादन और रात की पाली वाले कारखानों, आईटी और ई कामर्स, दवा की दुकानों, विवाह संबंधी सेवाओं, आपातकालीन सेवाओं और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन और स्वास्थ्य सेवाओं को छूट दी गई है. वहीं दुकानें, मॉल और अन्य व्यवसासिक प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक खुले रहेंगे जबकि रेस्टोरेंट और क्लब रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, बैंक्वेट हॉल आदि रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे. सभी धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक खुलेंगे और माला, प्रसाद (मिठाई) चादर या कोई अन्य प्रसाद चढाने पर प्रतिबंध रहेगा. प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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