दिल्ली उच्च न्यायालय को बुधवार को सूचित किया गया कि केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में पहली कक्षा में दाखिले के लिए ऑनलाइल पंजीकरण के लिए अंतिम तारीख को तीन हफ्ते तक बढ़ाया जाएगा. इसके बाद उच्च न्यायालय ने केवी में पहली कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम उम्र छह साल करने के खिलाफ याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करना स्थगित कर दिया.
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के इस कथन को रिकॉर्ड पर लिया कि आवेदन करने की अंतिम तारीख को 11 अप्रैल तक बढ़ाया जाएगा जो फिलहाल 21 मार्च है. केवीएस की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एस राजप्पा ने कहा, “हम अंतिम तिथि तीन सप्ताह बढ़ाने के लिए तैयार हैं.” इसके बाद, अदालत ने केंद्र सरकार और केवीएस को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया और मामला पांच अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा कि याचिकाओं में 'प्रथम दृष्टया कुछ था' और अधिकारी 'अंतिम समय' में बदलाव नहीं ला सकते.अदालत ने कहा कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इसका पालन किया जाना है, उसे सुलझाना होगा.
केंद्र सरकार के वकील अपूर्व कुरुप ने कहा कि यह बेहतर होगा कि अदालत अंतरिम आदेश पारित करने के बजाय इस मुद्दे पर फैसला करे.याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के कुछ अन्य स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह साल नहीं, बल्कि पांच साल ही है.
इस हफ्ते की शुरुआत में, अदालत ने कहा था कि शहर में स्कूलों के दो मानदंड नहीं हो सकते हैं. पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष और अन्य में पांच वर्ष हो.
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