केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) ने मंगलवार को तीन कोचिंग संस्थानों (coaching institutes) को उनके छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं (competitive examinations) में ‘टॉप' करने संबंधी झूठे दावों (false claims) के लिए नोटिस जारी किया है. सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने यह जानकारी दी है.
सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे (Nidhi Khare) ने कहा कि प्राधिकरण को संबंधित मामले से कई शिकायतें मिलने के बाद ‘तीन कोचिंग संस्थानों' को नोटिस जारी किया गया है. खरे ने सीसीपीए के गठन के दो साल पूरे होने पर मीडिया को जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि इन कोचिंग संस्थानों में कई अखिल भारतीय स्तर पर उपस्थिति है जबकि कुछ की मौजूदगी क्षेत्रीय स्तर पर है.
कोचिंग संस्थान अपने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक अंक पाने का झूठा दावा करते हुए अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ विद्यार्थियों ने ऐसे कोचिंग संस्थानों में कभी पढ़ाई ही नहीं की है. छात्रों को संस्थान में पढ़ने के लिए आकर्षित करने के इरादे से विज्ञापन के माध्यम से इस तरह के झूठे दावे किए जा रहे हैं.
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