अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने विश्वविद्यालयों को तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित करने के संबंध में कोई आंशिक मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी. एआईसीटीई के सदस्य सचिव राजीव कुमार ने कहा, ‘‘ तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने वाले सभी संबद्ध संस्थानों को एआईसीटीई से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है. हालांकि, ऐसा पाया गया कि कुछ केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालय कुछ चुनिंदा कोर्स एवं कार्यक्रमों के लिये एआईसीटीई से आंशिक मंजूरी ले रहे हैं जिससे पक्षकारों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है.''
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उन्होंने कहा इसलिये एआईसीटीई ने निर्णय किया है कि विश्वविद्यालयों को तकनीकी कोर्स के संबंध में कोई आंशिक मंजूरी नहीं दी जाएगी ताकि पक्षकारों के बीच भ्रम की स्थिति न हो.
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि विश्वविद्यालयों को तकनीकी शिक्षा में नये विभाग या कोर्स की शुरूआत करने के लिये पूर्व अनुमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है. कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालयों की हालांकि यह जवाबदेही होती है कि वे एआईसीटीई के स्थापित मानकों एवं नियमों का पालन करें.
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