बिना इजाजत ऐश्वर्या राय की फोटो-वीडियो इस्तेमाल की तो...जाना पड़ सकता है जेल!

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन कई बड़े ब्रांड्स की एंबेसडर हैं. ऐसे में उनकी तस्वीर का गलता इस्तेमाल....

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ऐश्वर्या की इजाजत के बिना तस्वीर इस्तेमाल की तो...
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नई दिल्ली:

बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें और वीडियो का किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही कोर्ट ने 72 घंटे के भीतर ऐश्वर्या राय की अनुमति के बिना पोस्ट किए गए सभी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में संबंधित वेबसाइट को ब्लॉक करने सहित कई कड़े निर्देश दिए हैं. अदालत ने यह कहा है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान, नाम या छवि का दुरुपयोग उसकी निजता और गरिमा के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. ऐश्वर्या राय ने अपनी निजता की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि उनकी तस्वीरों और वीडियो का बिना अनुमति के इस्तेमाल हो रहा है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन और साख के लिए हानिकारक है.

कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन कई बड़े ब्रांड्स की एंबेसडर हैं. ऐसे में उनके व्यक्तित्व का कोई भी दुरुपयोग उनकी साख और प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा सकता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की निजता और गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता.

ऐश्वर्या राय की याचिका पर आए इस आदेश से कई और सेलिब्रिटीज और आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश गया है कि उनकी पहचान और छवि को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा सकती.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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