Rajpal Yadav Case: 6 करोड़ रुपये के कर्ज मामले में हाईकोर्ट का राजपाल यादव पर फूटा गुस्सा, जज ने बोला- नो मीन्स नो

Rajpal Yadav Case News: अदालत ने राजपाल यादव को चेक बाउंस के आरोप में छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी.बाद में हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने पैसे चुकाने का वादा किया था.

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Rajpal Yadav Case: 6 करोड़ रुपये के कर्ज में मामले में हाईकोर्ट का राजपाल यादव पर फूटा गुस्सा

Rajpal Yadav Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की चेक बाउंस मामले में बड़ी सुनवाई की है.कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है. दरअसल कर्ज चुकाने के लिए राजपाल यादव ने कोर्ट से 30 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसके कोर्ट ने इनकार कर दिया है. जस्टिस स्वराना कांता शर्मा ने साफ कहा, “नो मीन्स नो.मैं फैसला सुरक्षित रखती हूं.ज्यादा समय नहीं दूंगी।” यह मामला 2024 का है.एक सत्र अदालत ने राजपाल यादव को चेक बाउंस के आरोप में छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी.बाद में हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने पैसे चुकाने का वादा किया था.

राजपाल यादव का बदला रुख

कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भी भेजा, ताकि दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लें.लेकिन कई सुनवाइयों के बावजूद वादा पूरा नहीं हुआ.गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राजपाल यादव की बदलती रुख पर नाराजगी जताई.अभिनेता कह रहे थे कि वे पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन उनके वकील की दलीलों से उल्टा संदेश जा रहा था.जज ने पूछा, “अगर आप पैसे चुकाने को तैयार हैं तो यह मामला क्यों सुन रही हूं? बस पेमेंट कर दीजिए.” 

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30 दिन का समय मांगा

शिकायतकर्ता कंपनी ने 6 करोड़ रुपये को पूरा और अंतिम भुगतान मानने पर सहमति जताई थी.राजपाल यादव ने पहले कुछ रकम जमा की थी, लेकिन बाकी राशि के लिए 30 दिन का समय मांगा.कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया.जज ने कहा कि बार-बार समय मांगने और वादे न निभाने से मामला लंबा खिंच रहा है.

भावुक हुए राजपाल यादव

राजपाल यादव ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने कई फ्लैट बेच दिए हैं और पहले ही काफी नुकसान उठाया है.उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो पांच बार और जेल चले जाएंगे.लेकिन कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कोई और छूट नहीं दी.इस मामले में पहले फरवरी में राजपाल यादव को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था.बाद में 1.5 करोड़ रुपये जमा करने पर उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाई गई.अब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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