वित्त मंत्री निर्मला सीतरमन (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2024 में जहां न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर 7.75 लाख रुपये की इनकम टैक्स फ्री कर दिया है. वहीं, प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG on Asset) को 7.5% कम करके 12.5 फीसदी किया गया है. इस प्रावधान से उतनी राहत नहीं मिलेगी, जितनी Indexation लागू होने पर मिलती थी. नए प्रावधानों में सरकार ने Indexation को हटा दिया है. आसान शब्दों में कहें, तो अब पुराना मकान या प्लॉट बेचने पर ज्यादा टैक्स (Tax on Property) पेमेंट करना होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार Indexation पर अपने कदम पीछे खींच सकती है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कैपिटल गेन टैक्स को समझाते हुए इसका जवाब दिया है.