चुनाव आयोग में शीर्ष पदों पर नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष की कमेटी करेगी. कोर्ट के इस फैसले को मील का पत्थर माना जा रहा है.