Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ से निपटने के लिए असम सरकार की 'पुश बैक' नीति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गौहाटी हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया है. यह याचिका ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से दायर की गई थी, जिसमें असम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा. पीठ ने याचिकाकर्ता ‘ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से पूछा, ‘‘आप गुवाहाटी उच्च न्यायालय क्यों नहीं जा रहे हैं?''