SC/ST Reservation: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/STs) के लिए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक के बाद सरकार ने कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, जैसा कि बीआर अंबेडकर ने परिकल्पना की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने फैसले में कहा था कि राज्यों को अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए आरक्षित श्रेणी में कोटा देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है. सरकार के इस फैसले के क्या मायने हैं और इसे लेकर विशेषज्ञों की क्या है राय जानें यहां.