सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल की एक अविवाहित महिला को सरोगेसी के जरिए मां बनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, भारत में अकेली महिला का शादी के बाहर बच्चा पैदा करना आम नहीं है बल्कि ये एक खास मामला है. सरोगेसी कानून के तहत यह इजाजत नहीं है. देश में शादी की संस्था को बचाना जरूरी है. हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं. आइए जानते हैं कि हमारे देश में सरोगेसी पर क्या कानून है?