लिव-इन जोड़े के बच्चे का खर्च पिता उठाए : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि लिव−इन जोड़े के अगर बच्चे हों और अगर किसी कारण से दोनों अलग हो जाएं, तो पिता को बच्चों का खर्च उठाना होगा।