एंटी रेप बिल कैबिनेट से पास

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  • प्रकाशित: मार्च 14, 2013
महिलाओं के साथ बलात्कार और अन्य अपराधों के लिए कडे दंड का प्रावधान करने वाले विधेयक को गुरुवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। विधेयक में एसिड हमला, पीछा करने, घूरने और छिपकर ताकझांक करने को आपराधिक कृत्य माना गया है।

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