बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता सुभाष घई को करारा झटका देते हुए न सिर्फ उनके फिल्म इंस्टीट्यूट तथा स्टूडियो के कब्जे में मौजूद जमीन को सरकार को लौटाने का आदेश दिया है, बल्कि घई को वर्ष 2000 से अब तक के लिए 5.3 करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से किराया अदा करने के लिए भी कहा है।