जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार के केस में मंत्रियों, सरकारी अफसरों और नौकरशाहों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने का फैसला चार महीने की समयसीमा में नहीं किया गया तो इसे केस चलाने की मंजूरी माना जाएगा।