उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने डीजीपी यानी महानिदेशक के पद पर नियुक्ति की नई प्रक्रिया के लिए एक प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है. अब यूपी में डीजीपी के चयन की प्रक्रिया में नए नियम को शामिल किया गया है. जिसके तहत डीजीपी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को नाम भेजने की जरूरत नहीं होगी. बल्कि राज्य सरकार खुद ही नाम तय करेगी. इस नए नियम के तहत डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा. लेकिन इसे लेकर अब बयानबाजी चालू हो गई.