केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एक प्रशासनिक मामला है, न्यायिक मामला नहीं. उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी का नेतृत्व जारी रखने पर सहमति जताई है. वह सुप्रीम कोर्ट की सभी समितियों के मुख्य संरक्षक हैं.