दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हेट स्पीच (Hate Speech) को लेकर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से धर्म, जाति, क्षेत्र या जातीयता के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की ओर से दी गई हेट स्पीच भाईचारे की अवधारणा के खिलाफ हैं.