सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने को मंजूरी दे दी. अपने आदेश में शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. 2010 में हाईकोर्ट ने महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने की बात कही थी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ''महिला अधिकारियों की नौकरियों को लेकर केंद्र सरकार के नीतिगत फैसले बहुत ही अनोखे रहे हैं. हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्र को महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देना चाहिए था. महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देना केंद्र का पूर्वाग्रह ही दिखाता है.'' कोर्ट के इस फैसले पर को लेकर NDTV ने एक महिला अधिकारी से बात की जिनके पति भी सेना में अधिकारी हैं. उन्होंने कहा कि 'फैसले का हमारे काम पर असर नहीं पड़ा. हमने पहले भी उत्साह से काम किया है. यह एक ऐतिाहासिक फैसला है और लोगों के समर्थन के कारण ही यहां तक पहुंच सके हैं. उन्होंने कहा कि सीनियर अधिकारियों का हमेशा साथ मिला.'