गुजरात सरकार का आदेश रद्द किया जाना चाहिए : बिलकीस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट
प्रकाशित: जनवरी 08, 2024 11:07 AM IST | अवधि: 3:10
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बिलकीस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य है. जहां ट्रायल होता है, वहीं सजा सुनाई जाती है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार रिहाई के लिए समक्ष नहीं है. कोर्ट ने ये भी कहा कि गुजरात सरकार के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए.