Supreme Court से Haryana सरकार को राहत, Shambhu Border पर दिया बड़ा आदेश

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  • प्रकाशित: जुलाई 24, 2024

शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि बड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है. तटस्थ व्यक्तियों को किसानों से बात कर उनकी समस्याओं का पता लगाना चाहिए. हम इसके लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव रखते हैं. हरियाणा और पंजाब दोनों से किसानों तक पहुंचने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम सुझाने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को अंतहीन रूप से अवरुद्ध करके आम जनता को असुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती. सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि अगर पंजाब खोलता है तो वे भी सीमा खोलने के लिए तैयार हैं. इस मामले में एक हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

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