पश्चिम बंगाल सरकार को मुस्लिमों समेत 77 जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से एक सप्ताह के भीतर 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने से पहले उनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए किए गए सर्वेक्षण का विवरण और राज्य सरकार की सेवाओं में उनके कथित कम प्रतिनिधित्व के बारे में डेटा देने को कहा.