Bilkis Bano Case में दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से Supreme Court का इनकार | NDTV India

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  • प्रकाशित: जुलाई 19, 2024

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि यह कैसे स्वीकार्य है? ये बिल्कुल गलत है. जनहित याचिका में हम अपील पर कैसे बैठ सकते हैं? याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि जब तक कि उनकी सजा में छूट पर नया फैसला नहीं आ जाता, तब तक अंतरिम जमानत दी जाए. एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि इस मामले में अब दो कोर्ट के फैसले हैं. अगर मुझे अथॉरिटी से संपर्क करने की अनुमति दी जाए. लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दूसरा फैसला मान्य होगा.

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