नोटबंदी के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि लोगों को परेशानी न हो इसका ध्यान सरकार रखे. कोर्ट ने कहा कि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए केंद्र क्या कदम उठा रहा है, इस पर हलफनामा दाखिल करे. केंद्र को 25 नवंबर तक जवाब देना है.