सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने की मंज़ूरी दे दी है. कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि महिलाओं की शारीरिक विशिष्टताओं का उनके अधिकारों से कोई संबंध नहीं है. केंद्र सरकार की सोच दकियानुसी है. इस आदेश के बाद अब महिलाओं को दस ब्रांच में स्थायी कमीशन मिलेगा. इसके पहले सिर्फ दो ब्रांच में स्थायी कमीशन मिलता था. अब महिला सैनिक अधिकारी किसी टुकड़ी का नेतृत्व कर सकेंगी.