सुप्रीम कोर्ट ने 54 दिनों के लॉकडाउन के दौरान कामगार जो मजदूर थे, उनका पूरा वेतन देने की जो अधिसूचना थी उसपर फैसला सुनाया है. SC ने कहा है कि श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विवादों को निपटाने के लिए आपस में प्रयास किया जाना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि वेतन से संबंधित जो विवाद हैं, उन्हें निपटाने के लिए निजी प्रतिष्ठान और श्रमिक जो हैं, वो एक साथ बैठकर बातचीत करें. अदालत ने यह भी कहा कि राज्यों के श्रम आयुक्तों के सामने रिपोर्ट पेश की जाए.