शराब कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. 200 करोड़ की शराब के स्टॉक को बिहार से हटाने के लिए और वक्त देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अब और वक्त नहीं मिलेगा, शराब स्टाक को नष्ट किया जाए. आज स्टॉक हटाने की समयसीमा समाप्त हो रही है. शराब कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से 31 अक्टूबर तक का वक्त और मांगा था.