प्रवर्तन निदेशालय के पावर को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये शक्तियां जरूरी है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ईडी के पास जो शक्तियां हैं वो भारत के कानून में जिस तरह से होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है.