सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार को शर्तों के साथ मंज़ूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के 2016 के क़ानून को वैध ठहराया है. हालांकि उसके नियमों में कई बदलाव किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक़ अब बार बालाओं को टिप देने की छूट होगी, हालांकि उन पर पैसे या सिक्के नहीं उड़ा सकते हैं.