महिलाओं के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के आधार पर महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता. महिला कर्मियों को शादी के अधिकार से वंचित करने का आधार बनाने वाले नियम असंवैधानिक है. ये पितृसत्तात्मक नियम है जो मानव गरिमा को कमजोर करता है.