सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों को शादी (Same-Sex Marriage) या बच्चा गोद लेने की मान्यता देने से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट (Special Marriage Act) के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह तय करना संसद का काम है. कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है. हालांकि, कोर्ट (Supreme Court) ने फैसले में समलैंगिंक जोड़ों को कई तरह के अधिकार देने की बात कही है.