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कानून की बात: SC ने कहा आर्मी ऐक्ट के तहत व्याभिचार कार्रवाई पर रोक नहीं, बता रहे हैं आशीष भार्गव | पढ़ें

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सशस्त्र बलों में व्याभिचार पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रहेगी. व्यभिचार के लिए सशस्त्र कर्मियों/ अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए सशस्त्र बल के जवानों का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की अर्जी पर यह स्पष्टीकरण दिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में रद्द  की गई IPC की धारा 497  का फैसला आर्मी एक्ट पर लागू नहीं होगा. 



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