जातिगत जनगणना मामले में बिहार सरकार के लिए अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अपनी तरफ से किसी तरह के हस्तक्षेप से फिलहाल इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम किसी भी राज्य के काम पर रोक नहीं लगा सकते हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि नीतिगत मामलों पर फैसला लेने पर किसी भी सरकार को रोकना गलत होगा. बता दें कि बीते दिनों बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत गणना के आधार पर विभिन्न जातियों का एक आंकड़ा जारी किया था. इस गणना के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी.