दिवाली पर पटाखे जलाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त संदेश दिया है. दिवाली पर पटाखे 8 से 10 तक ही जलाये. क्रिसमस पर 11.55 से 12.30 रात तक. ये भी कि कम प्रदूषण करने वाले ही जलाये. अन्य की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है. इसे लागू करने की जिम्मेदारी इलाके के एसएचओ की होगी. अब सवाल है कि क्या ये ऐसे पटाखे उपल्बध हैं?