दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन इसमें एक शर्त है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि रात 8-10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे और पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक है. पटाखों की बिक्री पर लगा बैन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ हटाया है. केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं.