ट्विटर (Twitter) के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस (Ghaziabad Police) ने एक एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है. एक मुस्लिम शख्स की पिटाई और दाढ़ी काटे जाने के मामले में कुछ लोगों के वायरल वीडियो को ट्वीट करने के चलते उन पर धारा-153, 153ए, 295ए और इस तरह की दो और धाराओं के तहत मामले दर्ज कर दिए गए हैं. इसमें ट्विटर (Twitter) के अलावा नेता और पत्रकार भी शामिल हैं. आईटी के नए नियम लागू होने के बाद ट्विटर (Twitter) के खिलाफ ये पहली कानूनी कार्रवाई की गई है.