उदयपुर की दो बहनों की शादी किशोरावस्था में ही कर दी गई थी और फिर उनकी मां की हत्या के बाद उन्हें अकेला और असुरक्षित छोड़ दिया गया। अब उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कानूनी सहारा मिला है। उन्हें अब आवास और 3 लाख रुपये का संयुक्त मुआवजा प्रदान किया गया है।