राजस्थान के अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में सात महीने की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में अलवर की विशेष अदालत ने दोषी पिंटू भराड़ा को फांसी की सज़ा सुनाई है. इस मामले में स्पेशल कोर्ट में रोज सुनवाई हुई और 22 वर्किंग डे में आरोपी को सभी धाराओं में दोषी मानते हुए दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई. हाल ही में पॉक्सो एक्ट में किए गए संशोधन के बाद 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है. इस संशोधन के बाद ये पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने रेप के दोषी को फांसी की सज़ा सुनाई है.