पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, कुत्ते के काटने पर देना होगा हर्जाना

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  • प्रकाशित: नवम्बर 14, 2023
चंडीगढ़. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने आवारा पशुओं के काटने (Dogbite)से जुड़ी घटनाओं को लेकर बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को डॉगबाइट यानी कुत्ते के काटने के मामलों में मुआवजा तय किया है.

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