कर्नाटक में नागरिकता कानून के विरोध किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन नहीं दी थी. बावजूद इसके टाउन हॉल के बाहर लोग यहां जमा हुए तो पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया. हालांकि 5 घंटे के बाद सभी को छोड़ दिया गया. विरोध को देखते हुए राज्य के कई हिस्सों में धारा 144 लगाई गई है.