पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के 50 हज़ार से अधिक खाताधारकों को आज कुछ राहत दी गई है, लेकिन क्या वो राहत है. राहत यह है कि पहले आदेश आया कि 6 महीने में एक हज़ार रुपये ही निकाल सकेंगे. अब आदेश आया है कि 6 महीने में 10,000 हज़ार ही निकाल सकते हैं. क्या वाकई ये राहत है? रिज़र्व बैंक का दावा है कि नए आदेश से 60 प्रतिशत खाताधारकों को पूरी रकम निकालने का मौका मिलेगा.