हिट एंड रन यानी टक्कर मार कर फरार होना। अगर सीसीटीवी कैमरे ना हों तो कई वारदातों की हकीकत शायद ही सामने आ पाए। ऐसे में पीड़ित को इंसाफ और मुजरिम को सज़ा की बात बेमानी है, लेकिन सरकार अब हिट एंड रन के ऐसे मामलों में सख़्त कानून लाने जा रही है। जिसके मुताबिक गृह और कानून मंत्रालय क्रिमिनल लॉ बिल 2015 ड्राफ्ट कर रही है।