सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें SC/ST आरक्षण से 'क्रीमी लेयर' (आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग) को बाहर करने की मांग की गई है, ताकि आरक्षण का लाभ सबसे ज़रूरतमंदों तक पहुंचे. याचिकाकर्ता ने कहा है कि मौजूदा नीति से संपन्न SC/ST वर्ग को लाभ हो रहा है, जबकि गरीब वंचित रह जाते हैं. पूरा मामला क्या है और याचिकाकर्ता की दलील क्या है, उनके तर्क क्या हैं इस मांग के पीछे, बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय. सीनियर एडिटर आशीष कुमार भार्गव की रिपोर्ट